राजस्थान
Jalore: खाद्य विभाग ने आमंत्रित किए आवेदन, खाली राशन दुकानों के लिए करें अप्लाई
Tara Tandi
18 Jun 2025 1:09 PM IST

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Jalore जालोर । जिले में 13 नवसृजित एवं 46 रिक्त उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिए 18 जून से 17 जुलाई, 2025 तक आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये हैं। जिला रसद अधिकारी आलोक झरवाल ने बताया कि जिले में रिक्त उचित मूल्य दुकानों में सायला तहसील में तेजा की बेरी, पोषाणा, सायला, देताकलां व मोकनीखेड़ा, आहोर तहसील में डोडियाली, वेडिया, सनवाड़ा व कोटड़ा, भीनमाल तहसील में भीमपुरा, खेडा बोरटा, कोटकास्तान, भीनमाल शहर में 4 दुकान, जसवंतपुरा तहसील में चांदना, पंसेरी, मणधर, पावटी, गजीपुरा, चेकला, राजीकावास, तातोल व पावली, चितलवाना तहसील में डूंगरी व खिरोड़ी, सांचौर तहसील में बावरला, कोड, लियादरा, दांता, सांगडवा व वोढा, रानीवाड़ा तहसील में जैतपुरा, धानोल, सिलासन, हीरपुर व चितरोड़ी, जालोर तहसील में आडवाड़ा तथा बागोड़ा तहसील में मेडा ब्राह्मणान, देवदा का गोलिया, वाडाभाडवी-।।, छाजाला, चेनपुरा व नांदिया में रिक्त उचित दुकान के आवंटन के लिए आमंत्रित किये गये हैं।
इसी प्रकार नवसृजित उचित मूल्य की दुकानों में सायला तहसील में बालवाड़ा, मांडवला, कोमता, ऐलाना व बावतरा, आहोर तहसील में छांगाड़ी व आहोर, भीनमाल तहसील में मुथलाकाबा, रानीवाड़ा तहसील में दांतवाड़ा, जालोर तहसील में बागरा व सियाणा तथा बागोड़ा तहसील में कलरो व लुहारों की ढाणी व जेरण में नवसृजित उचित मूल्य दुकान के आवंटन के लिए आवेदन मांगे गये हैं।
उन्होंने बताया कि उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदनकर्ता को निर्धारित प्रपत्र में रंगीन नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो व दो फोटो अलग से आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे। आवेदन पत्र केवल जिला रसद कार्यालय में जारी किये जायेंगे तथा अन्य किसी स्थान यथा-टाईपिस्ट, नोटेरी, बुक स्टोर से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। एक आवेदन पत्र का मूल्य 100 रूपये निर्धारित किया गया हैं। जिला रसद कार्यालय से आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क ई-चालान के जरिए 1475-00-800-04-01 मद में जमा कराने के उपरांत जमा रसीद प्रस्तुत कर प्राप्त किए जा सकते है। आवेदन पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 17 जुलाई, 2025 को सायं 6 बजे नियत हैं। नियत तिथि पश्चात् आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों के मामलों में आवेदक उसी ग्राम पंचायत के किसी भी ग्राम का या वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस ग्राम पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के लिए आवेदक के मामले में आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड में उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्डों में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए।
उन्हांने बताया कि उचित मूल्य दुकान के लिए सभी श्रेणी के आवेदकों की अंतिम तिथि 17 जुलाई, 2025 तक आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तक होनी चाहिए। आवेदन की शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण व कम्प्यूटर में आरकेसीएल या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण होना चाहिए। उचित मूल्य दुकान के लिए आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के तिथि 1 जनवरी, 2025 के बाद हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। आवेदक को अन्नपूर्णा भण्डार के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होंगे तथा जो आवेदक आवेदन के समय अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण नहीं करते हैं, उन्हें छः माह में मापदण्ड पूरे किये जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक द्वारा दुकान का ब्लू-प्रिन्ट नक्शा व किराये या स्वयं की दुकान के स्वामित्व का प्रमाण पत्र या किरायानामा भी आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
उन्होंने बताया कि आवेदक की शैक्षिक योग्यता सामान्य रूप से स्नातक एवं कम्प्यूटर में न्यूनतम जारी कोर्स आरकेसीएल या अन्य समकक्ष सरकारी अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान का तीन माह का आधारभूत कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। यदि उचित मूल्य दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षिक योग्यता नहीं रखता है तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के पत्रों को भी आवंटन के लिए स्वीकार किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ संबंधित तहसीलदार द्वारा नई न्यूनतम एक लाख रूपये का हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। आवेदन के साथ मूल निवास प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, 3 पासपोर्ट साइज फोटो सहित वांछित दस्तावेज 17 जुलाई, 2025 को सायं 6 बजे तक जमा करवाये जा सकते हैं।
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