राजस्थान
Jaipur: लालसोट-सवाईमाधोपुर स्टेट हाईवे पर बगडी टोल प्लाजा की समायावधि 23 अगस्त
Tara Tandi
1 Aug 2024 10:03 AM GMT
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Jaipur जयपुर । सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री श्रीमती मंजू बाघमार ने गुरुवार को विधानसभा में बताया कि लालसोट-सवाईमाधोपुर स्टेट हाईवे पर बगडी स्थित टोल प्लाजा पर टोल संग्रहण की समायावधि 23 अगस्त 2038 तक निर्धारित है। उन्होंने जानकारी दी कि सड़क विकास अधिनियम 2002 के तहत इस टोल प्लाजा से टोल संग्रहण किया जा रहा है।
सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रही थीं। उन्होंने बताया कि राजस्थान राज्य राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम 2015 के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार दो टोल प्लाजा के बीच की दूरी 40 किलोमीटर होनी चाहिये। श्रीमती बाघमार ने जानकारी दी कि सड़क विकास अधिनियम 2002 में टोल प्लाजा की दूरी के लिए कोई प्रावधान नहीं था।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2008 में रिडकोर द्वारा जारी परिपत्र में दो टोल प्लाजा के बीच कम दूरी होने पर वहां के निवासियों के लिए मासिक पास का प्रावधान किया गया है।
इससे पहले विधायक श्री रामबिलास के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य राजमार्गों पर टोल टैक्स संग्रहण राजस्थान सड़क विकास अधिनियम 2002, शुल्क नियम अधिसूचना 2009 एवं राजस्थान राज्य राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम 2015 के अन्तर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है। उन्होंने नियमों की प्रति सदन के पटल पर रखी।
उन्होंने बताया कि लालसोट-सवाईमाधोपुर स्टेट हाईवे पर बगडी स्थित टोल प्लाजा पर टोल संग्रहण की समायावधि 23 अगस्त 2038 तक निर्धारित है। उन्होंने कहा कि राज्य में राजमार्गों पर कुल 194 टोल प्लाजा स्थित हैं, जिनमें से आर.एस.आर.डी.सी द्वारा 105, आर.एस.एच.ए द्वारा 44, रिडकोर द्वारा 28 एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 17 टोल प्लाजा संचालित किए जा रहे हैं।
श्रीमती बाघमार ने बताया कि उपरोक्त 194 टोल प्लाजाओं में से 184 टोल प्लाजाओं पर टोल संग्रहण अनुबन्ध में निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत ही किया जा रहा है। 2 राजमार्गों (बांसवाड़ा-सलूम्बर राज्य राजमार्ग संख्या-32 के 3 टोल प्लाजा एवं सिरोही- रेवदर- मण्डार- डीसा राज्य राजमार्ग संख्या-27 के 3 टोल प्लाजा) पर टोल संग्रहण माननीय वाणिज्यिक न्यायालय संख्या-1 जयपुर द्वारा जारी स्टे के अनुसार टोल संग्रहण समाप्ति के पश्चात भी टोल संग्रहण किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि आर.एस.आर.डी.सी द्वारा बीकानेर बाईपास के 2 टोल प्लाजा एवं चौमू-अजीतगढ-शाहपुरा के 2 टोल प्लाजा पर टोल संग्रहण पूरा नहीं होने के कारण सक्षम स्वीकृति उपरांत टोल संग्रहण जारी है। उन्होंने विवरण सदन के पटल पर रखा।
सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने कहा कि टोल प्लाजाओं की परस्पर दूरी का निर्धारण राजस्थान सड़क विकास अधिनियम 2002, शुल्क नियम अधिसूचना 2009 एवं राजस्थान राज्य राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है एवं इसी अनुसार टोल नाकाओं का स्थान निर्धारित किया जा रहा है।
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Tara Tandi
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