राजस्थान

Jaipur : पिकअप चालक ने हैवानियत,सड़क किनारे सो रहे कुत्ते को बेरहमी से कुचला

Sarita
17 April 2025 9:38 AM IST
Jaipur : पिकअप चालक ने हैवानियत,सड़क किनारे सो रहे कुत्ते को बेरहमी से कुचला
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Jaipur जयपुर: जयपुर शहर के मोहना इलाके में एक ऐसी घटना घटी, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. यहां एक पिकअप चालक ने सड़क किनारे आराम कर रहे स्ट्रीट डॉग को जानबूझकर कुचल दिया और मौके से फरार हो गया. महाराज किशन सिंह नगर में एक घर के सामने पिकअप ने कुत्ते को कुचला. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुबह उन्होंने कॉलोनी में एक मरा हुआ कुत्ता देखा. इससे गुस्साए पिकअप चालक ने पहले कुत्ते को कुचलने की कोशिश की. इसके बाद वह आगे बढ़ा और सड़क किनारे आराम कर रही मादा डॉग को पिकअप से कुचल दिया. इस घटना के मंजर दिल दहला देने वाले थे|
पिकअप का नंबर RJ47GA6671 है. कॉलोनी के लोगों ने इस मामले की शिकायत पुलिस में की है. घटना को लेकर कॉलोनी के लोगों में काफी गुस्सा है. कॉलोनी के रहने वाले किशन सिंह ने कहा कि ऐसा जानबूझकर किया गया है. आरोपियों को जल्द सजा मिलनी चाहिए. पुलिस ने पिकअप को जब्त कर लिया है. कॉलोनी के लोगों ने आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है, ताकि भविष्य में कोई ऐसा घिनौना कृत्य न कर सके. इस मामले में हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह ने बताया कि कॉलोनी के लोगों की शिकायत के आधार पर पिकअप के मालिक को बुलाया गया था, लेकिन वह अभी तक थाने नहीं आया है। पुलिस ने पिकअप को जब्त कर लिया है। उसके खिलाफ पशु क्रूरता के साथ ही अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पशुओं की हत्या करने वालों पर लगाई जाती हैं ये धाराएं
इस घटना को लेकर पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और कानूनी विशेषज्ञों ने बताया कि आवारा पशुओं को मारना भी अपराध की श्रेणी में आता है। बीएनएस की धारा 428-29 के तहत अगर कोई पालतू या आवारा पशु को मारता है या नुकसान पहुंचाता है तो यह दंडनीय अपराध है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 में भी कहा गया है कि किसी भी पशु के साथ क्रूरता करना गैर कानूनी है।
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