राजस्थान

औषधि विभाग द्वारा अधिनियम 1940 के आरोप में कारावास, जानें मामला

Ashwandewangan
31 May 2023 3:07 PM IST
औषधि विभाग द्वारा अधिनियम 1940 के आरोप में कारावास, जानें मामला
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श्रीगंगानगर। औषधि विभाग द्वारा रमनदीप बतरा पुत्र सतनाम निवासी वार्ड नम्बर 13 पुरानी आबादी श्रीगंगानगर से नषे के तौर पर दुरूपयोग हो सकने वाली एनडीपीएस औषधियों के नमूना लेने के पष्चात शेष स्टॉक को जब्त किया गया था। सहायक निदेषक औषधि नियंत्रक अषोक कुमार मित्तल ने बताया कि इस प्रकरण में जांच पूर्ण कर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत न्यायालय सीजेएम श्रीगंगानगर में उपरोक्त व्यक्ति के खिलाफ इस्तगासा दायर किया गया था। इस प्रकरण में अभियुक्त रमनदीप बतरा पुत्र सतनाम निवासी वार्ड नम्बर 13 पुरानी आबादी श्रीगंगानगर को माननीय सेषन न्यायाधीष श्रीगंगानगर द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 28 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के आरोप की दोषसिद्धी में एक वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है।

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प्रकाश सिंह पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में हैं। साल 2019 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। फिलहाल, प्रकाश जनता से रिश्ता वेब साइट में बतौर content writer काम कर रहे हैं। उन्होंने श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हिंदी पत्रकारिता में मास्टर्स किया है। प्रकाश खेल के अलावा राजनीति और मनोरंजन की खबर लिखते हैं।

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