शिक्षा विभाग ने दो स्कूलों को भेजा नोटिस, निजी स्कूल पहली कक्षा में आरटीई में प्रवेश से कर रहे थे इंकार
जयपुर न्यूज़: शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जयपुर के कई निजी स्कूल प्रथम श्रेणी में प्रवेश नहीं दे रहे हैं। निजी स्कूलों ने कक्षा 1 में प्रवेश तब तक के लिए टाल दिया है जब तक कि अदालत इस मामले पर फैसला नहीं ले लेती। इसकी जानकारी नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है। हाल ही में सरकार ने पहली कक्षा में प्रवेश के लिए लॉटरी का आयोजन किया था। लाटरी में नाम आने के बाद भी उनके बच्चों को प्रथम श्रेणी में प्रवेश नहीं मिलने से अभिभावक परेशान हैं। इसकी शिकायत उन्होंने शिक्षा विभाग से की है। शिकायत मिलने के बाद विभाग ने जांच शुरू कर दी है। मामले के अनुसार, सरकार आरटीई में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी आयोजित करती है। लॉटरी के बाद जब अभिभावक निजी स्कूल पहुंचे तो कुछ निजी स्कूलों ने प्रथम श्रेणी में प्रवेश से इनकार कर दिया। एसएमएस स्कूल व सेंट एडमंड स्कूल के खिलाफ शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय पहुंची। विभाग ने दोनों स्कूलों को दाखिले नहीं दिए जाने को लेकर नोटिस जारी कर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है।
ये है मामला... सरकार ने आरटीई के तहत पहली कक्षा से दाखिले का प्रावधान लागू कर दिया है। उनके खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने 28 जून को अपने अंतरिम आदेश में प्री-प्राइमरी कक्षाओं में दाखिले का आदेश दिया था। इसके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। निजी स्कूल प्रशासकों का कहना है कि वे उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद प्री-प्राइमरी प्रवेश देने के लिए तैयार हैं। कक्षा 1 में प्रवेश स्थगित कर दिया गया है।