राजस्थान

Dungarpur: संशोधित प्रेस नोट आचार संहिता उल्लंघन करने वाले कार्मिकों पर हो कड़ी कार्रवाई

Tara Tandi
5 Nov 2024 12:59 PM GMT
Dungarpur: संशोधित प्रेस नोट आचार संहिता उल्लंघन करने वाले कार्मिकों पर हो कड़ी कार्रवाई
x
Dungarpur डूंगरपुर । व्यय प्रेक्षक श्री स्वप्निल शरद बावकर ने जिला स्तरीय एकीकृत नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। मीडिया अनुवीक्षण प्रकोष्ठ में सोशल मीडिया के माध्यम से पेड कैंपेन पर निगरानी रखने के निर्देश देते हुए सोशल मीडिया पर पेड कैम्पेन पर होने वाले खर्च को प्रत्याशियों के चुनाव खर्च में शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपस्थित कार्मिकों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित हो रहे समाचारों की प्रकृति, विज्ञापन, आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों आदि की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने संधारित किए जा रहे रजिस्टरों और रिकॉर्डिंग का भी अवलोकन किया। व्यय प्रेक्षक श्री बावकर ने जिला स्तरीय आदर्श आचार संहिता नियंत्रण कक्ष में अब तक प्राप्त हुई आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई की जानकारी ली।
इनमें ज्यादातर सरकारी कार्मिकों की शिकायतें पाई जाने पर व्यय प्रेक्षक ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन या राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त होने वाले सरकारी कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए। सी-विजिल नियंत्रण कक्ष में उपस्थित कार्मिकों ने बताया कि अब तक सी-विजिल एप के माध्यम से 19 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 16 शिकायतों पर एफएसटी टीमों के पहुंचने पर शिकायतें सही नहीं पाई गई, जबकि बिना अनुमति के पोस्टर बैनर लगाने, प्रतिबंधित अवधि के दौरान प्रचार से संबधित तीन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की गई। व्यय प्रेक्षक ने सी-विजिल एप पर प्राप्त शिकायतों के क्रम में की गई कार्रवाई के फोटो-वीडियो भी अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एफएसटी, एसएसटी और वीएसटी की टीमें घूम रही हैं।
उनकी प्रॉपर लोकेशन लेते रहें।
सी-विजिल पर करें शिकायत, 100 मिनट में होगी कार्रवाई- व्यय प्रेक्षक
व्यय प्रेक्षक श्री बावकर ने कहा कि विधानसभा उप चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के सी-विजिल एप का उपयोग कर आमजन लोकतंत्र के सजग प्रहरी की भूमिका निभा सकते हैं। मोबाइल एप सी-विजिल के माध्यम से आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं। इस शिकायत पर 100 मिनट में कार्यवाही होगी। उन्होने कहा कि हथियारों का प्रदर्शन, मतदाताओं को प्रलोभन के लिए निःशुल्क उपहारों का वितरण, मतदाताओं को परिवहन साधनों से वोट डालने ले जाना, फेक न्यूज, पेड न्यूज, डराना-धमकाना, सार्वजनिक संपत्ति पर विज्ञापन, धन वितरण, हेट स्पीच, सांप्रदायिक भाषण एवं शराब व नशीले पदार्थ के वितरण सम्बन्धित शिकायत कर सकते हैं। शिकायतकर्ता के चाहने पर नाम गोपनीय रखा जाएगा।
Next Story