राजस्थान

डेवलपर ने Sanganer में 'अवैध' भूमि विभाजन, निर्माण को लेकर लोकायुक्त का रुख किया

Gulabi Jagat
10 Jan 2026 4:43 PM IST
डेवलपर ने Sanganer में अवैध भूमि विभाजन, निर्माण को लेकर लोकायुक्त का रुख किया
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Jaipur, जयपुर : राजदरबार पिंक सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने राजस्थान लोकायुक्त के समक्ष राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत और जयपुर जिले की सांगानेर तहसील में प्रमुख कृषि भूमि के अवैध विभाजन का आरोप लगाते हुए एक विस्तृत शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में निष्पक्ष जांच और 2021 के विभाजन आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, इसे प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन बताया गया है।
7 जनवरी, 2026 को दर्ज शिकायत के अनुसार , कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सुरेंद्र सिंह ने भांकरोटा के जयसिंहपुरा बास गांव में कृषि भूमि के संबंध में सांगानेर के तहसीलदार और अन्य पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने का आरोप लगाया है। 6.29 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली और खसरा संख्या 825, 826, 827, 828, 829, 830/1108, 840/1110 और 841/1111 वाली इस भूमि का कुछ हिस्सा कंपनी ने 25 अप्रैल, 2005 को अविभाजित आधे हिस्से के रूप में खरीदा था।शिकायतकर्ता का आरोप है कि शेष आधे हिस्से के सह-मालिकों ने तहसीलदार के साथ मिलीभगत करके, कंपनी की सहमति के बिना और खरीद के समय हुए मूल आपसी समझौते के विपरीत, 23 फरवरी, 2021 को बंटवारा करवा लिया।
इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया है कि तहसीलदार को इस तरह से विभाजन करने का "कोई अधिकार नहीं" था और यह प्रक्रिया सह-मालिकों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए रची गई थी।कंपनी का दावा है कि उसे चारों ओर से घिरी हुई और अनुपयोगी भूमि के हिस्से आवंटित किए गए थे, जिससे कथित तौर पर उसे उचित पहुंच से वंचित किया गया जबकि अन्य सह-हिस्सेदारों को लाभ पहुंचाया गया। शिकायत में इसे डेवलपर को अनुचित नुकसान पहुंचाने और दूसरों को उसी अनुपात में लाभ पहुंचाने का जानबूझकर किया गया कृत्य बताया
गया है ।
सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि मूल खातेदारों ने जमीन के कुछ हिस्से तीसरे पक्षों को बेच दिए, जिन्होंने जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) से बिना किसी अनुमति या पट्टे के निर्माण कार्य किया।शिकायतकर्ता का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद , जेडीए के प्रवर्तन विभाग ने कथित तौर पर इन "अवैध निर्माणों" के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। शिकायत में मांग की गई है कि उक्त खसरा नंबरों पर जेडीए की मंजूरी के बिना बने सभी निर्माणों को जब्त कर ध्वस्त किया जाए और कंपनी की सहमति के बिना सांगानेर तहसीलदार द्वारा पारित विभाजन आदेश को रद्द किया जाए। इसमें संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई और डेवलपर को उचित मुआवजा देने की भी मांग की गई है ।
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