राजस्थान

Collector ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में राजस्व प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश

Tara Tandi
30 Sep 2024 9:59 AM GMT
Collector ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में राजस्व प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश
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churu चूरू । जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने उपखंड अधिकारियों से कहा है कि वे उपखंड क्षेत्र में समस्त विभागों की योजनाओं, सेवाओं व कार्यों की समुचित मॉनीटरिंग करें और यह सुनिश्चित करें कि सरकार की योजनाओं का आमजन को समुचित लाभ मिले तथा जन समस्याओं का त्वरित समाधान हो।
जिला कलक्टर सोमवार को जिला परिषद सभागार में राजस्व अधिकारियों की बैठक में उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों से विचार-विमर्श कर रहे थे। उन्होंने राजस्व से जुड़े विभिन्न प्रकरणों के साथ-साथ जिले के विकास से जुड़े महत्त्वपूर्ण कायोर्ं, विभिन्न विभागों की योजनाओं व सामान्य प्रशासन को लेकर विभिन्न मसलों पर विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने कहा कि जन सुनवाई के लिए एक समय नियत रखें और कोशिश करें कि कार्यालय में आने वाले फरियादियों की समस्याओं का यथासंभव, यथाशीघ्र निस्तारण हो। जिला स्तरीय चौपाल के अलावा अपने स्तर पर भी रात्रि चौपाल आयोजित करें। नगर निकायों एवं ग्राम पंचायतों का निरीक्षण करें। जिला कलक्टर ने कहा कि राजस्व प्रकरणों के त्वरित एवं अधिकाधिक निस्तारण के लिए जरूरी है कि अधिकारी कोर्ट में अधिक से अधिक समय दें। राजस्व प्रकरणों के निस्तारण में देरी न हो और प्रकरण अनावश्यक लम्बित नहीं रहें। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखें और त्यौहारों के समय को देखते हुए इस पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि उपखंड अधिकारी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की समुचित मॉनीटरिंग करें और देखें कि सरकार की मंशा के अनुसार समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचे। योजनाओं का समुचित प्रचार-प्रसार करें और यह देखें कि पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्ति वंचित नहीं रहें। जन सुनवाई व्यवस्था को लगातार बेहतर बनाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रचार-प्रसार कर जन जागरूकता बढ़ाते हुए शिकायतें दर्ज करें और सुनिश्चित करें कि जन सुनवाई में आने वाले लोगों को राहत मिले।
जिला कलक्टर ने इस दौरान राजकीय प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन, एक अप्रैल 2004 से पहले के लंबित वाद, सूचना का अधिकार, 177 आरटी एक्ट, राजस्थान टीनेंसी एक्ट की धारा 183 बी के प्रकरणों, राजकीय भूमि पर अतिक्रमण धारा 91 एलआर एक्ट में दर्ज मामलों, लोकायुक्त सतर्कता शाखा प्रकरणों, मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त प्रकरणों, 16 सीसीए एवं 17 सीसीए प्रकरणों, नामांतरण, सीमाज्ञान, एमएसीटी प्रकरण, भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 256/257 के प्रकरणों, राको रोडा एक्ट आदि पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।
इस दौरान एडीएम अर्पिता सोनी, सुजानगढ़ एडीएम मंगलाराम पूनिया, चूरू एसडीएम बिजेंद्र सिंह, बीदासर एसडीएम सुमन शर्मा, सुजानगढ़ एसडीएम ओमप्रकाश वर्मा, तारानगर एसडीएम राजेंद्र कुमार, सरदारशहर एसडीएम मुनेश कुमारी, रतनगढ़ एसडीएम रामकुमार वर्मा सहित तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि राजस्व अधिकारी मौजूद थे।
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