राजस्थान

Bundi: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत 31 दिसंबर तक करवा लें रबी फसलों का बीमा

Tara Tandi
25 Dec 2024 7:20 AM GMT
Bundi: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत 31 दिसंबर तक करवा लें रबी फसलों का बीमा
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Bundi बून्दी । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत फसल खराबे से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा रबी 2024-25 की फसलों के लिए बीमा कराने का लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिये गये है। इसके तहत फसल वार बीमा की प्रीमियम राशि भी घोषित कर दी गई है। जिले के लिए अधिसूचित फसलें गेहूँ, जौ, चना, मसूर एवं सरसों है।
संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार महेश कुमार शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कृषक रबी 2024-25 की फसलों के लिए बीमा 31 दिसम्बर तक करा सकेगें। योजना में किसानों द्वारा खेतों में वास्तविक रूप से बोयी गई फसलों की सूचना 29 दिसम्बर तक लिखित में देनी होगी, ताकि वास्तविक बुआई अनुसार फसलों का बीमा संबंधित बैंक या समिति द्वारा किया जा सके। फसल बुआई से लेकर कटाई तक सुखा, लम्बी सुखा अवधि, बाढ़़, जलप्लावन, कीट एवं व्याधि, भूस्खलन, बिजली गिरने सेे प्राकृतिक आग, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात सहित नुकसान जिसे नियत्रिंत नहीं किया जा सकता उसका पटवार मण्डल में 4 व तहसील क्षेत्र में न्यूनतम 16 फसल कटाई प्रयोगों से ज्ञात उत्पादन व गांरण्टी उपज में से नुकसान का आंकलन कर बीमित राशि अनुसार बीमा क्लेम निर्धारित किया जाता है। फसल कटाई के उपरान्त 14 दिन तक सुखने के लिए खेत में छोडी गई फसल को चक्रवात, असामयिक वर्षा तथा ओलावृष्टि से हुये नुकसान का व्यक्तिगत आधार पर फसल बीमा क्लेम दिया जायेगा।
उन्होने बताया कि प्रभावित बीमित फसल के कृषक को आपदा के 72 घण्टे के अन्दर सीधे भारत सरकार द्वारा संचालित कृषि कृषक पोर्टल एवं हेल्पलाईन नं0 14447 पर अथवा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप तथा लिखित में अपने बैंक, कृषि विभाग के अधिकारियों, जिला पदाधिकारियों के माध्यम से सूचित करना आवश्यक है।
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