राजस्थान

Bundi: जिला कलेक्टर ने कोलाहल प्रतिबंधित आदेश परीक्षाओं के मद्देनजर जारी किए आदेश

Tara Tandi
24 Feb 2025 6:36 PM IST
Bundi: जिला कलेक्टर ने कोलाहल प्रतिबंधित आदेश परीक्षाओं के मद्देनजर जारी किए आदेश
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Bundi बूंदी । माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा प्रारंभ हो गई है तथा जेईई मेन 2025 अप्रेल माह में एवं नीट 2025 मई 4 एवं जेईई (एडवांस्ड) 18 मई को प्रस्तावित है। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी अध्ययनरत है तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के कोलाहल से उनके अध्ययन में व्यवधान होता हैं।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अक्षय गोदारा ने राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा-5 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के नगर, कस्बों एवं गांवों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग से उत्पन्न कोलाहल पर प्रतिबंध लगाया हैं। किसी भी प्रकार के आयोजनों में इन यंत्रों का उपयोग स्थानीय कार्यपालक मजिस्ट्रेट तथा पुलिस की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि उक्त निर्देशों की अवहेलना होने पर प्रयुक्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों तथा उससे संबंधित उपकरणों व वाहन को स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा जप्त करने तथा उपयोगकर्ता के विरूद्ध राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होकर 19 मई तक प्रभावी रहेगा।
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