राजस्थान
गहलोत कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, सीधी भर्ती में अब साक्षात्कार का प्रावधान नहीं, पुरानी पेशन योजना के लिए भी बदले नियम
Renuka Sahu
11 May 2022 3:50 AM GMT
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फाइल फोटो
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिये गए.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिये गए. इनमें पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन, समान पात्रता परीक्षा के आयोजन, सीधी भर्तियों में साक्षात्कार का प्रावधान हटाने और कुछ पदों पर साक्षात्कार का भारांक अधिकतम 10 प्रतिशत निर्धारित करने के फैसले शामिल हैं. बैठक में पैरालम्पिक खेलों में पदक विजेताओं को इंदिरा गांधी नहर परियोजना में निःशुल्क 25 बीघा भूमि आवंटन कराने, सोलर पार्क एवं पावर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन, झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कालेज सोसायटी का राजमेस में आमेलन, 45 बॉर्डर रोड्स टास्क फोर्स को भूमि आवंटन के भी निर्णय लिए गए.
बैठक में एक जनवरी, 2004 और इसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त राजकीय कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने की बजट घोषणा के क्रियान्वयन हेतु नियमों में आवश्यक संशोधनों को मंजूरी मिली.इसकी क्रियान्विति के क्रम में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996, राजस्थान सिविल सेवा नियम, 2005, विभिन्न पुनरीक्षित वेतनमान नियमों एवं राजस्थान सिविल सेवा नियम, 2013 में विभिन्न संशोधनों के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है.इस निर्णय से 1 जनवरी, 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त हुए राजकीय कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति पर पेंशन परिलाभों के पात्र होंगे.
समान पात्रता परीक्षा होने से मिलेगी आवेदन शुल्क में निजात
मंत्रिमंडल ने निर्णय किया कि प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को सरल, समयबद्ध एवं एकीकृत किये जाने की दृष्टि से एक जैसी पात्रता वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, मंत्रालयिक कर्मचारी इत्यादि) के स्थान पर अब समान पात्रता परीक्षा (ब्म्ज्) आयोजित होगी.इसके लिए राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम, 2022 बनाया जाना है. समान पात्रता परीक्षा से अब अभ्यार्थियों को विभिन्न पदों की भर्ती के लिए बार-बार आवेदन करने, परीक्षा में शामिल होने, आवेदन शुल्क एवं यात्रा में व्यय करने से निजात मिलेगी. वहीं, भर्ती एजेंसियों द्वारा कई बार परीक्षा लेने में लगने वाले समय, व्यय एवं श्रम से राहत मिलेगी.
बैठक में ऐसे पद जिनकी कार्य प्रकृति एवं भूमिका के कारण चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार आवश्यक नहीं समझा गया है, उनमें साक्षात्कार के प्रावधान को हटाने एवं ऐसे पद जिनमें संवाद कौशल की आवश्यकता है उनमें भारांक कुल अंकों का अधिकतम 10 प्रतिशत निर्धारित करने के लिए संशोधन का निर्णय किया गया.
मंत्रिमंडल में पैरालम्पिक खेलों के पदक विजेताओं के लिए बड़ा निर्णय किया है. इसमें राजस्थान के निवासी पैरालम्पिक पदक विजेताओं को भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में निःशुल्क 25 बीघा भूमि का आवंटन हो सकेगा. राज्य सरकार प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयासरत है. इसी के तहत मंत्रिमंडल ने जैसलमेर जिले में 6000 हैक्टेयर राजकीय सिवायचक भूमि को 2000 मेगावाट सोलर पार्क की स्थापना के लिए राज्य सरकार के उपक्रम राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड एवं अडानी समूह के मध्य करार से स्थापित संयुक्त उपक्रम अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड को कीमतन भूमि आवंटन पर निर्णय किया गया है.
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