राजस्थान
barmer: भार वाहनों के कर जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च
Tara Tandi
7 March 2025 1:05 PM IST

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barmer बाड़मेर । जिले में संचालित यात्री एवं भार वाहनों में बकाया कर जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित की गई है। बकाया कर जमा नहीं कराने पर वाहनों की धरपकड़ कीे जाएगी।
जिला परिवहन अधिकारी अक्षय विश्नोई ने बताया कि यात्री एवं भार वाहनों के बकाया कर वसूली के लिए परिवहन विभाग की ओर से 16 मार्च से विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए दो उड़नदस्तों का गठन किया गया है, जो 24 घंटे गश्त पर रहेंगे। अभियान के दौरान बकाया कर वाले वाहनों की मौके पर ही जब्ती की कार्यवाही की जाएगी। कर जमा करने की अन्तिम तिथि 15 मार्च है। उन्होंने बताया कि कर वसूली के लिए परिवहन विभाग के कार्यालय होली एवं धुलण्डी को छोड़कर अन्य सभी राजकीय अवकाशों के दिन भी खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से वाहन स्वामियों को राहत देने के लिए दो एमनेस्टी योजनाएं लागू की है।
इन योजनाओं के तहत ई-रवन्ना ओवरलोडिंग चालान में छूट, नष्ट हो चुके वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्तीकरण की सुविधा और पुराने बकाया कर पर नई जुर्माना दरे तय की गई है। जिला परिवहन अधिकारी विश्नोई ने बताया कि खनिज विभाग से प्राप्त ई-रवन्ना के तहत ओवरलोडिंग के मामलों में बनाए गए चालान में 95 प्रतिशत तक की छूट है। जिन यात्री और भार वाहनों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, उनके लिए भी एमनेस्टी योजना लागू की गई है। वाहन स्वामी अपने नष्ट वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करवाकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है। निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर 100 प्रतिशत पेनल्टी और ब्याज में छूट का लाभ उठा सकते है। साथ ही वाहन का कर देरी से जमा कराने पर प्रति माह पेनल्टी दर 1.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दी गई है।
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