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Baran बारां । जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के रीड़र गणेश प्रसाद नामा ने जानकारी दी कि उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को आदेशित किया है कि परिवादी अनुराग शर्मा, निवासी गोस्वामी मोहल्ला, अंता (जिला बारां) को बेकरी में हुई आगजनी से हुए नुकसान की उचित भरपाई करे।
परिवादी ने अपनी बेकरी को आग और अन्य जोखिमों से बचाव के लिए बीमा कंपनी के साथ एक लाख रुपए तक का बीमा करवा रखा था, जिसकी प्रीमियम राशि 200 रुपए थी। 26 जून 2019 को बेकरी में आग लगने से बेकरी के सामान में 1,87,000 रुपये का नुकसान हुआ। इस घटना की सूचना परिवादी ने बीमा कंपनी को तुरंत दी और मौके पर सर्वेयर द्वारा नुकसान का आंकलन किया गया, जिसमें 96,360 रुपये का आगजनी से नुकसान माना गया। हालांकि, बीमा कंपनी ने परिवादी को मात्र 17,500 रुपये की राशि ही दी, जिससे असंतुष्ट होकर परिवादी ने अपने हक के लिए उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया।
आयोग के अध्यक्ष ईश्वरी लाल वर्मा एवं सदस्यगण ललित वैष्णव, श्रीमती प्रियंका नंदवाना ने मामले की सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह 76,860 रुपये की शेष राशि का भुगतान 45 दिनों के भीतर परिवादी को करे। इसके साथ ही, उक्त राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज 13 नवम्बर 2019 से लेकर भुगतान की तिथि तक देना होगा। इसके अतिरिक्त, परिवादी को मानसिक संताप के रूप में 10,000 रुपये की राशि भी 45 दिनों में अदा करनी होगी। यदि बीमा कंपनी इस अवधि में भुगतान नहीं करती है, तो उक्त राशि पर भी 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगाया जाएगा। इस आदेश से उपभोक्ता आयोग ने स्पष्ट किया है कि बीमा कंपनियों को अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना होगा और उपभोक्ताओं के प्रति निष्पक्षता से कार्य करना होगा।
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Tara Tandi
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