![Vigilance ने 12 करोड़ रुपये का मुआवजा लेने वाले सह-आरोपी को गिरफ्तार किया Vigilance ने 12 करोड़ रुपये का मुआवजा लेने वाले सह-आरोपी को गिरफ्तार किया](https://jantaserishta.com/h-upload/2025/02/12/4381251-untitled-1-copy.webp)
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Punjab पंजाब। पंजाब सतर्कता ब्यूरो (वीबी) ने 2016-17 में बकरपुर गांव में हुए ‘अमरूद बाग घोटाले’ मामले में सह-आरोपी चंडीगढ़ निवासी सुखदेव सिंह को गिरफ्तार किया है।आरोपी ने सरकारी अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से अपने और अपनी पत्नी के खातों में लगभग 12 करोड़ रुपये का मुआवजा ‘धोखाधड़ी’ से प्राप्त किया था।
सतर्कता ब्यूरो की जांच में पता चला है कि मोहाली में एरोट्रोपोलिस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान अमरूद के बागों के लिए अवैध मुआवजे का दावा करने के लिए सुखदेव सिंह ने कथित तौर पर बकरपुर गांव में 3 कनाल 16 मरला जमीन खरीदी थी। इसके बाद, उसने कथित तौर पर मुख्य आरोपी, बकरपुर निवासी भूपिंदर सिंह के साथ मिलकर जमीन पर फल देने वाले अमरूद के बागों की मौजूदगी को गलत तरीके से स्थापित करने की साजिश रची।
उन्होंने संबंधित बागवानी विकास अधिकारी की मिलीभगत से पेड़ों का फर्जी तरीके से मूल्यांकन कर उन्हें तीन साल से अधिक पुराना घोषित कर दिया, जिससे वे फल देने वाले पेड़ों की श्रेणी में मुआवजे के पात्र हो गए। वीबी के प्रवक्ता ने बताया कि धोखाधड़ी को सुविधाजनक बनाने के लिए बकरपुर गांव के मूल खसरा गिरदावरी राजस्व रजिस्टर (2016-2021) को नष्ट कर दिया गया और 2019 में जाली खसरा गिरदावरी रजिस्टर तैयार किया गया। मुख्य आरोपी भूपिंदर सिंह ने राजस्व पटवारी बचित्तर सिंह के साथ मिलीभगत करके भूमि रिकॉर्ड में हेराफेरी करके परिपक्व अमरूद के बागों के अस्तित्व को गलत तरीके से दर्शाया। इसके बाद सुखदेव सिंह और उनकी पत्नी हरबिंदर कौर ने धोखाधड़ी से गमाडा से मुआवजे के रूप में क्रमशः 2.40 करोड़ रुपये और 9.57 करोड़ रुपये प्राप्त किए। प्रवक्ता ने बताया कि अन्य सह-आरोपी लाभार्थियों के विपरीत सुखदेव सिंह ने न तो धोखाधड़ी से प्राप्त मुआवजा राशि को स्वेच्छा से सरेंडर किया और न ही आवश्यक राशि राजकोष में जमा करवाकर अदालत से अग्रिम जमानत मांगी।
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