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Punjab.पंजाब: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने 8 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने के मामले में एक दोषी को 3 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार घटना 30 जून 2021 को बजघेरा थाना क्षेत्र में हुई। पीड़िता के पिता की शिकायत के बाद बजघेरा थाने में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के निवासी अर्जुन के रूप में हुई है।
उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की जांच गुरुग्राम पुलिस ने की, जिसने आवश्यक साक्ष्य और गवाह एकत्र किए और अदालत के समक्ष आरोप पत्र पेश किया। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने कहा, "सबूतों और गवाहों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने बुधवार को दोषी को 3 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।"
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