पंजाब

अमृतसर में पाकिस्तान के हथियार गोदामों का स्टॉक, दो गिरफ़्तार

Kiran
29 March 2025 12:08 PM IST
अमृतसर में पाकिस्तान के हथियार गोदामों का स्टॉक, दो गिरफ़्तार
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Chandigarh चंडीगढ़: पंजाब पुलिस की काउंटर-इंटेलिजेंस (सीआई) ने अमृतसर में चल रहे अभियान के बीच एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पाकिस्तान समर्थित अवैध हथियार तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जो विदेशी गैंगस्टर लखबीर लांडा और सत्ता नौशेरा के साथियों को हथियार सप्लाई कर रहे थे। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने शुक्रवार को बताया कि आरोपियों की पहचान फतेह सिंह और गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। ये दोनों तरनतारन जिले के निवासी हैं। पुलिस टीमों ने उनके कब्जे से पांच अत्याधुनिक पिस्तौलें भी बरामद की हैं। इनमें दो .30 बोर पीएक्स5 पिस्तौलें और तीन .30 बोर स्टार मार्क वाली पिस्तौलें शामिल हैं। डीजीपी ने बताया कि सीआई अमृतसर की तरनतारन शाखा की टीम को एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसमें फतेह सिंह और गुरप्रीत सिंह पर पाकिस्तान स्थित तस्कर अमर के साथ संबंध बनाने का आरोप लगाया गया था।
अमर सीमा पार से हथियारों और गोला-बारूद की खेप पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। इनपुट से यह भी पता चला कि आरोपी फतेह और गुरप्रीत ने हाल ही में अवैध हथियारों और गोला-बारूद की एक बड़ी खेप बरामद की है और अमृतसर में इसे पहुंचाने की उम्मीद है। डीजीपी ने कहा कि तरनतारन के काउंटर-इंटेलिजेंस विंग की पुलिस टीमों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए एक खुफिया-आधारित अभियान शुरू किया और दोनों को पांच पिस्तौल के साथ गिरफ्तार करने में कामयाब रही। डीजीपी यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पाकिस्तान स्थित हथियार तस्कर अमर अपने साथियों के साथ मिलकर तरनतारन के गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा और सत्ता नौशेरा के साथ मिलकर काम कर रहा था और ड्रोन की मदद से अपने भारतीय साथियों को अवैध हथियार सप्लाई कर रहा था। उन्होंने कहा कि आगे पता चला कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी लगातार तस्कर अमर के संपर्क में थे। डीजीपी ने कहा कि इस नेटवर्क के भीतर गहरे संबंधों को उजागर करने और आगे-पीछे के संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है। 27 मार्च को राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ (एसएसओसी), अमृतसर के पुलिस स्टेशन में शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 25 (1) (ए), 25 (7) और 25 (8) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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