Haryana में 2 स्थानीय निकाय कानूनों को बदलने के लिए नगर पालिका विधेयक को मंजूरी मिल गई

Punjab पंजाब : मंत्रिपरिषद ने हरियाणा नगर पालिका विधेयक, 2025 को मंज़ूरी दे दी है, जिसका मकसद मौजूदा हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 और हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की जगह लेना है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि प्रस्तावित एकीकृत कानून सभी तरह के शहरी स्थानीय निकायों, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर समितियों को एक ही कानूनी ढांचे के तहत लाने के लिए तैयार किया गया है।कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। (HT फ़ाइल)प्रवक्ता ने बताया कि फिलहाल राज्य में 87 नगर पालिकाएं दो अलग-अलग कानूनों के तहत काम करती हैं, जिससे प्रशासनिक दिक्कतें, सेवाओं में असमानता और नियमों की व्याख्या में चुनौतियां आती हैं। विभाग ने पिछले दो सालों में इस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर सलाह-मशविरा किया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी मॉडल नगर पालिका कानून के ज़रूरी प्रावधानों को शामिल किया गया है।





