पंजाब

Mohali आयोग ने सोलर कंपनी को राहत देने का आदेश दिया

Kiran
18 Jun 2026 1:26 PM IST
Mohali आयोग ने सोलर कंपनी को राहत देने का आदेश दिया
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Mohali मोहाली के ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सेक्टर 69 के निवासी डॉ. राजदीप सिंह सोनी के पक्ष में फ़ैसला सुनाया है। उन्होंने नोएडा के सेक्टर 125 की सोलर इंस्टॉलेशन कंपनी, टेक्सा सोलर सिस्टम्स के ख़िलाफ़ सेवा में कमी और वारंटी की शर्तों को पूरा न करने को लेकर उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई थी। वकील पुलकित सचदेवा ने बताया कि आयोग ने 4 जून को उपभोक्ता शिकायत नंबर 170/2022 पर अपना फ़ैसला सुनाया।

डॉ. सोनी ने मोहाली स्थित अपने घर पर लगभग 2.92 लाख रुपये खर्च करके 6 KW का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगवाया था। हालांकि, इंस्टॉलेशन के कुछ ही समय बाद सोलर सिस्टम में बार-बार खराबी आने लगी, जैसे इन्वर्टर का खराब होना, प्लांट का काम न करना, सर्विसिंग में गड़बड़ी और बिक्री के बाद मिलने वाली सहायता (आफ्टर-सेल्स सपोर्ट) में कमी। बार-बार अनुरोध और कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद ये समस्याएं हल नहीं हुईं।

उपभोक्ता आयोग ने पाया कि इंस्टॉलेशन कंपनी ने वारंटी अवधि के दौरान वारंटी सपोर्ट और मुफ़्त सर्विस की ज़िम्मेदारी ली थी, लेकिन वह अपनी ज़िम्मेदारियों को ठीक से पूरा करने में नाकाम रही। आयोग ने देखा कि इंस्टॉलेशन के कुछ ही समय बाद खराबी आ गई थी और डॉ. सोनी द्वारा पेश किए गए सबूतों को कंपनी ने गलत साबित नहीं किया। शिकायत को स्वीकार करते हुए, आयोग ने सोलर कंपनी को निर्देश दिया कि वह पूरे सोलर पावर प्लांट को एक महीने के भीतर बिना किसी खर्च के पूरी तरह चालू हालत में लाए। ऐसा न करने पर, कंपनी को डॉ. सोनी द्वारा भुगतान की गई लगभग 2.92 लाख रुपये की पूरी रकम, लागू ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, आयोग ने मुआवज़े, उत्पीड़न, मानसिक परेशानी और कानूनी खर्च के तौर पर 30,000 रुपये देने का भी आदेश दिया है।

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