पंजाब में बाढ़ के मद्देनजर SC ने कॉलेज प्रवेश की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर तक बढ़ाई

Punjab.पंजाब: पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं के मद्देनजर, सर्वोच्च न्यायालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए राज्य भर के कॉलेजों में प्रवेश की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। यह आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने पंजाब अनएडेड कॉलेज एसोसिएशन (पीयूसीए) द्वारा दायर एक आवेदन पर दिया, जो राज्य में विभिन्न व्यावसायिक, तकनीकी, प्रबंधन और डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने वाले गैर-सहायता प्राप्त कॉलेजों का प्रतिनिधित्व करता है। “पंजाब राज्य में अभूतपूर्व स्थिति के कारण यह आवेदन आवश्यक है, जहाँ पंजाब के कई क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इस मामले को देखते हुए, हम पंजाब राज्य में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाने के पक्ष में हैं। तदनुसार, प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा 30.10.2025 तक बढ़ा दी गई है,” पीठ - जिसमें न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन भी शामिल थे - ने अपने 7 अक्टूबर के आदेश में कहा।





