पंजाब

Ropar हाई कोर्ट ने अगमपुर पुल पर सीमित गाद निकासी की अनुमति दी

Kiran
18 Jun 2026 1:23 PM IST
Ropar हाई कोर्ट ने अगमपुर पुल पर सीमित गाद निकासी की अनुमति दी
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Ropar रोपड़ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रोपड़ के डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिया है कि वे अग्गमपुर पुल और आस-पास के गांवों के इलाके की खुद निगरानी करें और यह पक्का करें कि वहां कोई अवैध माइनिंग न हो। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने साफ कहा कि अगर कोई अवैध माइनिंग होती है और उसका पता चलता है, तो अधिकारी को कोर्ट के सामने जवाब देना होगा।

यह निर्देश जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने सतलुज नदी पर अग्गमपुर पुल के पास गाद हटाने (डीसिल्टेशन) से जुड़े मामले में अपने पहले के आदेश में बदलाव करते हुए दिया। बेंच ने 8 जून को आदेश दिया था कि "तस्वीरों में बताई गई गतिविधियां रुकी रहेंगी"। यह आदेश आनंदपुर साहिब को राज्य के दूसरे इलाकों से जोड़ने वाले अग्गमपुर/आनंदपुर साहिब पुल के नीचे बड़े पैमाने पर अवैध माइनिंग होने के आरोप वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया था।

याचिका के साथ तस्वीरें भी लगाई गई थीं, जिनमें दिखाया गया था कि कथित तौर पर प्राकृतिक पर्यावरण "पूरी तरह से नष्ट हो रहा था और अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे"। राज्य की ओर से सीनियर डिप्टी एडवोकेट-जनरल लवinder सोफत द्वारा 8 जून के आदेश में बदलाव की मांग के बाद यह मामला बेंच के सामने रखा गया।

जब मामले की दोबारा सुनवाई हुई, तो बेंच ने कहा: "किसी भी हालत में, राज्य न केवल अग्गमपुर पुल वाली जगह पर, बल्कि उस इलाके के आस-पास की दूसरी जगहों पर भी अवैध माइनिंग की इजाज़त नहीं दे सकता।" कोर्ट ने राज्य के इस रुख पर भी ध्यान दिया कि अग्गमपुर पुल वाली जगह पर अवैध माइनिंग नहीं हो रही थी। बेंच ने कहा, "लेकिन राज्य ने माना है कि कुछ दूसरी जगहों पर इसके निशान मिले हैं और FIR दर्ज की गई हैं।"

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