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Punjab पंजाब: गुरदासपुर के अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी, आईएएस ने प्रीगैबलिन फॉर्मूले से तैयार दवा की खुली बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। हालाँकि यह दवा मादक या मनोदैहिक पदार्थ की सूची में नहीं है, लेकिन इसके दुरुपयोग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अब यह दवा केवल डॉक्टर की सलाह और उचित रिकॉर्ड के साथ ही बेची जा सकेगी।
अपने आदेश में, डॉ. बेदी ने कहा कि प्रीगैबलिन की 150 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम की गोलियों/कैप्सूल के दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं। कई लोग इसकी लत के शिकार हो रहे हैं, जबकि डॉक्टर, खासकर न्यूरोलॉजिस्ट और हड्डी रोग विशेषज्ञ आमतौर पर केवल 75 मिलीग्राम की खुराक की ही सलाह देते हैं।
डॉ. बेदी ने धारा 163 बी.एन.एस.एस. के तहत एक आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत, आदेश जारी किए गए हैं कि 75 मिलीग्राम से अधिक प्रीगैबलिन युक्त किसी भी फॉर्मूले के भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, केमिस्ट/मेडिकल स्टोर संचालक, अस्पताल की फार्मेसी या कोई भी अन्य व्यक्ति बिना डॉक्टर के मूल पर्चे के 75 मिलीग्राम प्रीगैबलिन भी नहीं बेच सकेगा। इसके अलावा, इस दवा की खरीद और बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। सभी विक्रेता पर्चे की अच्छी तरह से जांच करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि दी जा रही गोलियों/कैप्सूल की संख्या डॉक्टर के निर्देशों से अधिक न हो।
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