पंजाब

Punjab: मेडिकल स्टोर्स पर सख्ती, इस दवा पर रोक

Sarita
13 Aug 2025 11:57 AM IST
Punjab: मेडिकल स्टोर्स पर सख्ती, इस दवा पर रोक
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Punjab पंजाब: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर दमनजीत सिंह मान ने कुछ शरारती तत्वों द्वारा दवा के व्यापक दुरुपयोग को रोकने के लिए 75 मिलीग्राम से अधिक खुराक वाले प्रीगैबलिन कैप्सूल और टैबलेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के विशेष आदेश जारी किए हैं।
जारी किए गए विशेष आदेशों के अनुसार, जिला फिरोजपुर में खुदरा विक्रेता, केमिस्ट, मेडिकल स्टोर मालिक, अस्पताल के फार्मासिस्ट और कोई भी अन्य व्यक्ति मूल पर्चे के बिना प्रीगैबलिन 75 मिलीग्राम नहीं बेचेंगे और विक्रेता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वे प्रीगैबलिन 75 मिलीग्राम तक बेची गई गोलियों और कैप्सूल का रिकॉर्ड रखें और खरीद-बिक्री के बिल के साथ रिकॉर्ड बनाए रखें। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि मूल पर्चे में केमिस्ट/खुदरा विक्रेता/व्यापारी का नाम, गोलियों की खरीद की तारीख और गोलियों की संख्या आदि शामिल हो।
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