Punjab: पालतू पशुओं की दुकानों और कुत्ता पालने वालों का पंजीकरण अनिवार्य

Punjab.पंजाब: पंजाब सरकार ने पालतू पशुओं और पक्षियों की बिक्री, खरीद और प्रजनन में लगे पालतू पशुओं की दुकानों और कुत्ता पालने वालों का पंजीकरण राज्य में अनिवार्य कर दिया है। उल्लंघन करने वालों को 50,000 रुपये तक का जुर्माना या तीन महीने तक की कैद हो सकती है। मोहाली के पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉ. एसके गुप्ता ने कहा कि यह निर्देश पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960, कुत्ता पालन और विपणन नियम, 2017 और पालतू पशुओं की दुकान नियम, 2018 के अनुपालन में है। ये नियम पालतू पशुओं और पक्षियों की ऑनलाइन बिक्री पर भी लागू होते हैं।
अनिवार्य पंजीकरण का उद्देश्य पालतू पशुओं के पालन और बिक्री को विनियमित करना और पालतू पशुओं की दुकानों में अनैतिक प्रथाओं और पशुओं के साथ दुर्व्यवहार पर अंकुश लगाकर पशु कल्याण सुनिश्चित करना है। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने सभी पालतू पशुओं की दुकान के मालिकों और पालने वालों से बिना किसी देरी के पंजाब पशु कल्याण बोर्ड में अपना पंजीकरण कराने का आग्रह किया है। पंजीकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने जिला और तहसील स्तर पर पांच सदस्यीय निरीक्षण दल गठित किए हैं। इन टीमों में एक पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ-साथ पुलिस, वन एवं वन्यजीव विभाग, स्थानीय सरकार और एसपीसीए के प्रतिनिधि शामिल हैं।





