पंजाब
Punjab : पंजाब ने हाईकोर्ट को बताया कि नगर निकायों के चुनाव की प्रक्रिया अगले महीने पूरी हो जाएगी
Renuka Sahu
6 Aug 2024 7:41 AM GMT
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पंजाब Punjab : पंजाब में पंचायत समितियों, जिला परिषदों और ग्राम पंचायतों के तत्काल चुनाव कराने की मांग को लेकर जनहित याचिका (पीआईएल) दायर किए जाने के एक सप्ताह से भी कम समय बाद राज्य ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को बताया कि यह प्रक्रिया सितंबर के अंत तक पूरी हो जाएगी।
जब मामला सुनवाई के लिए आया तो राज्य के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ को राज्य के फैसले के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद याचिका का निपटारा कर दिया गया।
याचिका में 10 अगस्त, 2023 की अधिसूचना के बावजूद राज्य की निष्क्रियता को चुनौती दी गई, जिसमें 25 नवंबर, 2023 तक पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव और 31 दिसंबर, 2023 तक ग्राम पंचायतों के चुनाव निर्धारित किए गए थे। याचिकाकर्ता रुलदा सिंह ने वकील मनीष कुमार सिंगला, शिखा सिंगला और दिनेश कुमार के माध्यम से तर्क दिया था कि जनवरी में ग्राम पंचायतों के भंग होने के बाद भी चुनाव नहीं कराए गए थे, जो संविधान के अनुच्छेद 243-ई का उल्लंघन है, जिसमें पंचायत के कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव अनिवार्य हैं। याचिका में तर्क दिया गया कि चुनाव कराने में राज्य की विफलता पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 15 और संवैधानिक आवश्यकताओं दोनों का उल्लंघन करती है।
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Renuka Sahu
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