पंजाब

Punjab: शिवालिक पहाड़ियों में गैर-कानूनी माइनिंग पर NGT सख्त

Sarita
24 Feb 2026 9:59 AM IST
Punjab: शिवालिक पहाड़ियों में गैर-कानूनी माइनिंग पर NGT सख्त
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Punjab पंजाब: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने रोपड़ जिले में शिवालिक पहाड़ियों को बचाने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। ट्रिब्यूनल ने पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (PPCB) को निर्देश दिया है कि वह पॉल्यूशन नियमों का उल्लंघन करने वाले स्टोन क्रशर के खिलाफ अपने आदेशों को सख्ती से लागू करे और उनसे पर्यावरण मुआवजा वसूले। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और डॉ. ए. सेंथिल वेल की बेंच ने गढ़शंकर सबडिवीजन के बीत इलाके में अंधाधुंध और अवैध माइनिंग से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए।
बोर्ड की रिपोर्ट से पता चला कि इलाके के 13 स्टोन क्रशर नियमों का उल्लंघन करते हुए और अवैध माइनिंग में शामिल पाए गए। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ट्रिब्यूनल को बताया कि इन 13 यूनिट्स के खिलाफ वॉटर एक्ट 1974 और एयर एक्ट 1981 के तहत क्लोजर ऑर्डर जारी किए गए हैं। इन यूनिट्स और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्रिमिनल शिकायतें भी दर्ज की गई हैं। ट्रिब्यूनल ने बोर्ड से स्टोन क्रशर में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के सोर्स की भी जांच करने को कहा है। यह जांच पंजाब रेगुलेशन ऑफ़ क्रशर यूनिट्स एक्ट 2025 और पंजाब स्टेट माइनर मिनरल्स (अमेंडमेंट) पॉलिसी 2025 के अनुसार की जाएगी।
NGT ने साफ़ किया है कि दूसरे स्टोन क्रशर की भी जांच की जाएगी ताकि उनके चलने की स्थिति और नियमों के पालन का पता लगाया जा सके। बोर्ड को यह पूरी प्रक्रिया तीन महीने के अंदर पूरी करने और रजिस्ट्रार जनरल को एक्शन-टेकन रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया गया है।
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