पंजाब

Punjab: वाहनों को चालान को लेकर नई अपडेट

Sarita
28 March 2025 11:35 AM IST
Punjab: वाहनों को चालान को लेकर नई अपडेट
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Punjab पंजाब: जिला परिवहन अधिकारी (आरटीओ) बलबीर राज सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार के निर्देशानुसार सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और सहायक परिवहन अधिकारी लगातार मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान काट रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 की धारा 167 के तहत यदि 90 दिनों के भीतर चालान का भुगतान नहीं किया जाता है तो संबंधित वाहन को विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। आरटीओ ने बताया कि ब्लैक लिस्ट होने के बाद संबंधित वाहन का मालिक वाहन पंजीकरण (आरसी) से संबंधित किसी भी तरह की सरकारी सेवा जैसे आरसी नवीनीकरण, डुप्लीकेट आरसी, आरसी ट्रांसफर, बीमा और प्रदूषण जांच आदि का लाभ नहीं उठा सकता।
उन्होंने लोगों से अपील की कि वे यातायात नियमों का पालन करें और यदि उनका चालान होता है तो वे अपने चालान की जुर्माना राशि सचिव, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी या आरटीओ कार्यालय में जमा कराएं। कार्यालय में भुगतान करें और रसीद प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि चालान की बकाया राशि जमा नहीं करवाने पर संबंधित वाहन को केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 की धारा 167 के तहत काली सूची में डाल दिया जाएगा।
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