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Punjab पंजाब: पंजाब के ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स के लिए एक अच्छी खबर आई है। अपने नए फैसले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने साफ किया है कि लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद भी वह 30 दिनों तक वैलिड रहेगा। इस फैसले को आम लोगों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
हाई कोर्ट ने कहा कि लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद भी ड्राइवर को तुरंत गैर-कानूनी नहीं माना जाएगा। एक्सपायरी डेट के बाद के अगले 30 दिन वैलिड माने जाएंगे, यानी इस दौरान गाड़ी चलाने पर कोई चालान या पेनल्टी नहीं लगेगी। यह फैसला खासकर उन लोगों के लिए राहत देने वाला है, जो लाइसेंस की डेडलाइन मिस होने या दूसरे कारणों से समय पर अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं करा पाते हैं।
ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद भी होल्डर अगले 30 दिनों में बिना किसी पेनल्टी के इसे रिन्यू करा सकता है। हालांकि, अगर यह समय खत्म हो जाता है, तो लेट फीस या फाइन देना पड़ता है। ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ एक कार्ड नहीं है, बल्कि सरकार की तरफ से जारी किया गया एक ऑफिशियल परमिट है, जो किसी व्यक्ति को गाड़ी चलाने का अधिकार देता है।
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