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Punjab पंजाब: पंजाब के तरनतारन विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के मद्देनजर प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। पंजाब के आबकारी आयुक्त ने एक आदेश जारी कर तरनतारन विधानसभा क्षेत्र और आसपास के तीन किलोमीटर के दायरे में आने वाले इलाकों में 9 नवंबर शाम 6 बजे से 11 नवंबर शाम 6 बजे तक सभी शराब की दुकानें बंद रखने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, 14 नवंबर को मतगणना के दिन इन इलाकों में तीन किलोमीटर के दायरे में ड्राई डे रहेगा।
जिला चुनाव अधिकारी राहुल (आईएएस) ने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आम जनता को ध्यान में रखते हुए यह आदेश एकतरफा जारी किया गया है। इस प्रकार, तरनतारन और आसपास के इलाकों में कुल चार दिनों तक शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।
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