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Chandigarh चंडीगढ़। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पंजाब के मोहाली में एक विशेष पीएमएलए अदालत ने मंगलवार को ड्रग्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में "सरगना" जगदीश सिंह उर्फ भोला सहित 17 लोगों को दोषी ठहराया। पहलवान से पुलिसकर्मी बने और फिर "ड्रग माफिया" बने भोला को एक अन्य आरोपी अवतार सिंह तारो के अलावा 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। सूत्रों ने बताया कि संघीय जांच एजेंसी ने 2015 में 24 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जिनमें से सात को या तो घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया था या जांच या मुकदमे के दौरान उनकी मृत्यु हो गई (जिसके परिणामस्वरूप कार्यवाही बाधित हुई)। उन्होंने पीटीआई को बताया कि यह एक ऐसा मामला है, जिसमें आरोप पत्र में नामित सभी 17 आरोपियों को धन शोधन विरोधी कानून के तहत दोषी ठहराया गया है। भोला और तारो के अलावा, अन्य दोषी हैं संदीप कौर, जगमिंदर कौर, गुरप्रीत कौर, गुरमीत कौर, सुखजीत सिंह सुखा, सुखराज सिंह, गुरदीप सिंह मनचंदा, अमरजीत कौर, देविंदर सिंह, मनिंदर सिंह, सुभाष बजाज, सुनील बजाज, अंकुर बजाज, दलीप सिंह मान और मनप्रीत सिंह। भोला ड्रग्स मनी लॉन्ड्रिंग मामला करोड़ों रुपये के सिंथेटिक नारकोटिक्स रैकेट से जुड़ा है, जिसका पंजाब में 2013-14 के दौरान पर्दाफाश हुआ था।ईडी ने पंजाब पुलिस की एफआईआर के आधार पर दर्ज मामले में जनवरी, 2014 में भोला को गिरफ्तार किया था।
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Harrison
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