पंजाब
Punjab : अफीम जब्ती मामले में अभियोजन पक्ष के ‘लापरवाह’ रवैये पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई
Mohammed Raziq
5 May 2025 2:47 PM IST

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पंजाब Punjab : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 4 किलो अफीम जब्ती मामले में एक आरोपी को जमानत देते हुए अभियोजन पक्ष के आचरण को 'संवेदनहीन' करार दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष की उदासीनता के कारण मुकदमे की कार्यवाही में हुई देरी के कारण आरोपी को अनिश्चित काल तक जेल में बंद रखना उचित नहीं ठहराया जा सकता।
मोगा जिले के मेहना पुलिस थाने में दर्ज एनडीपीएस मामले में नियमित जमानत याचिका मंजूर करते हुए न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने कहा, 'अभियोजन पक्ष के संवेदनहीन रवैये को देखते हुए यह स्पष्ट है कि मुकदमे के निष्कर्ष पर पहुंचने में लंबा समय लगेगा, जिसके लिए याचिकाकर्ता को अनिश्चित काल तक सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता।'
यह आदेश ऐसे समय में आया है, जब पंजाब पुलिस ने सभी जिला पुलिस प्रमुखों और फील्ड अधिकारियों को 31 मई तक नशीले पदार्थों की उपलब्धता को 'शून्य' करने का व्यापक अल्टीमेटम जारी किया है, साथ ही चेतावनी दी है कि एसएचओ स्तर तक जवाबदेही तय की जाएगी। आक्रामक निर्देशों के विपरीत, अदालतें एनडीपीएस अधिनियम के तहत अभियुक्तों को जमानत देने के लिए खुद को मजबूर पा रही हैं - योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि अभियोजन पक्ष की निष्क्रियता के कारण। मामलों को सुनवाई के लिए लाने में।
हाई कोर्ट ने हाल ही में एक अन्य एनडीपीएस मामले में तीखी टिप्पणी की, जिसमें कहा गया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों - मुख्य रूप से पुलिस कर्मियों - का अदालत में पेश न होना एक सामान्य बात हो गई है, अपवाद नहीं। अदालत ने राज्य को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने का आदेश दिया था, यह देखते हुए कि नशीली दवाओं के अभियोजन के लिए वास्तविक खतरा राज्य की खुद की बार-बार की गई चूक है।
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