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Punjab पंजाब: अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट पूजा स्याल ग्रेवाल ने एक आदेश जारी कर कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के तहत कलमा-नूरपुरबेदी-रूपनगर मार्ग पर अत्यधिक भार वहन करने वाले भारी वाहनों/टिपरों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ज़िला प्रशासन के ध्यान में लाया गया है कि रूपनगर ज़िले में खनन कार्यों में लगे ओवरलोड टिपर ट्रक कलमा-नूरपुरबेदी-रूपनगर मार्ग से होकर आ-जा रहे हैं।
कलमा-नूरपुरबेदी-रूपनगर मार्ग पर कई गाँव हैं और बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। इसके अलावा, इस मार्ग पर कई स्कूल भी हैं, जहाँ छात्र आते-जाते हैं। ओवरलोड टिपर ट्रकों की आवाजाही से पहले भी कई दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई है।
उन्होंने बताया कि इस सड़क पर घने कोहरे और टिपर ट्रकों के भारी यातायात के कारण अक्सर दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। आने वाले दिनों में किसी बड़ी दुर्घटना की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जिससे जान-माल का नुकसान हो सकता है और कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। जनता की मांग पर, इन ओवरलोडेड टिपरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और कलमा-नूरपुरबेदी-रूपनगर मार्ग और श्री आनंदपुर साहिब होते हुए पचरंदा मोड़ से इनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ये आदेश 24 नवंबर, 2025 तक प्रभावी रहेंगे।
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