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पंजाब-हरियाणा HC ने पंजाब को भाखड़ा नांगल डेम और BBMB के कार्यों में हस्तक्षेप से रोका

Riyaz Ansari
8 May 2025 7:35 PM IST
पंजाब-हरियाणा HC ने पंजाब को भाखड़ा नांगल डेम और BBMB के कार्यों में हस्तक्षेप से रोका
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Chandigarh चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और उसके अधिकारियों, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, को भाखड़ा नांगल डेम और लोहांद कंट्रोल रूम के संचालन में हस्तक्षेप करने से रोक दिया है। कोर्ट ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) द्वारा संचालित जल नियमन कार्यालयों के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा डालने से पंजाब को मना किया।

कोर्ट ने राज्य को यह भी आदेश दिया कि वह केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में 2 मई को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों का पालन करे, जिसमें हरियाणा को आठ दिनों तक 4,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी जारी करने का निर्देश दिया गया था, ताकि उसकी जल आवश्यकता पूरी की जा सके।

कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यदि पंजाब को BBMB के किसी भी निर्णय से असहमति है, तो वह 1974 के BBMB नियमों के तहत केंद्रीय सरकार से इसका प्रतिनिधित्व कर सकता था

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