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Punjab पंजाब : हरियाणा बार काउंसिल (बीसीपीएच) ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के अधिवक्ताओं और बार एसोसिएशनों को सोशल मीडिया, प्रभावशाली लोगों के सहयोग या किसी भी प्रकार के ऑनलाइन विज्ञापन के माध्यम से कानूनी सेवाओं का प्रचार करने के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है।
काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि ऐसा आचरण बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) नियमों के अध्याय II, भाग VI के नियम 36 के तहत पेशेवर नैतिकता का गंभीर उल्लंघन है। काउंसिल ने यह भी घोषणा की है कि नियम 36 का कोई भी उल्लंघन अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत पेशेवर कदाचार माना जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप अधिवक्ता का लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है।
सभी बार एसोसिएशनों के अध्यक्षों और सचिवों को संबोधित एक विस्तृत पत्र में - ट्रिब्यूनल, कर और उपभोक्ता मंचों सहित - बीसीपीएच के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने पिछले निर्देशों के बावजूद कानूनी कार्य प्राप्त करने के लिए वकीलों द्वारा प्रचार वीडियो, सोशल मीडिया सामग्री और यहाँ तक कि मुवक्किलों के प्रशंसापत्रों का उपयोग करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की। "कानूनी पेशा कोई व्यापार या व्यावसायिक उद्यम नहीं है। यह जनता के विश्वास पर आधारित एक नेक सेवा है, और कानूनी सेवाओं का व्यावसायीकरण उस विश्वास को गंभीर रूप से कमज़ोर करता है," परिषद ने कहा।
परिषद ने इस रुख को पुष्ट करने वाले कई न्यायिक फैसलों का हवाला दिया, जिनमें मद्रास उच्च न्यायालय का 3 जुलाई, 2024 का एक हालिया फैसला भी शामिल है, जिसमें कानूनी सेवाओं के विज्ञापन को पेशे की गरिमा के विपरीत बताते हुए कड़ी निंदा की गई थी। पहले जारी किए गए परामर्शों के बावजूद, परिषद ने ऐसे मामलों में वृद्धि देखी है जहाँ वकीलों ने अनुकूल अदालती आदेशों का प्रचार किया है, अखबारों में मुवक्किलों की तस्वीरें साझा की हैं, या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से काम माँगा है।
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