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Punjab पंजाब : डेराबस्सी में पंजाब ग्रामीण बैंक की नारायणगढ़ झुगियां ब्रांच के एक पुराने मैनेजर और एक प्राइवेट लोन एजेंट पर नकली कागज़ात का इस्तेमाल करके दर्जनों फर्जी लोन पास करके बैंक को ₹9 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का आरोप है।यह मामला सबसे पहले कपूरथला की एक टीम के इंटरनल इंस्पेक्शन के दौरान सामने आया, जिसमें लोन बांटने में संदिग्ध पैटर्न पाए गए।आरोपियों की पहचान पूर्व ब्रांच मैनेजर हरजीत सिंह और लोन एजेंट नीरज कुमार कोचर के रूप में हुई है।यह शिकायत बैंक के रीजनल ऑफिस के चीफ मैनेजर अनिल कुमार ने दर्ज कराई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि 4 जुलाई, 2022 और नवंबर 2024 के बीच, जब सिंह नारायणगढ़ झुगियां में पोस्टेड थे, तो उन्होंने बिना ज़रूरी वेरिफिकेशन किए 62 फर्जी लोन पास किए। उन्हें तब से सस्पेंड कर दिया गया है।
यह मामला सबसे पहले कपूरथला की एक टीम के इंटरनल इंस्पेक्शन के दौरान सामने आया, जिसमें लोन बांटने में संदिग्ध पैटर्न पाए गए। पता चला कि एप्लीकेशन के साथ जमा किए गए सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट और KYC डॉक्यूमेंट नकली थे। कई एप्लिकेंट को ट्रैक करने पर, उन्होंने लोन के लिए अप्लाई करने से मना कर दिया, जबकि कुछ का पता नहीं चल सका।जांच में आगे पता चला कि लोन का पैसा सीधे या इनडायरेक्ट तरीके से सिंह के पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट और कोचर के एक्सिस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था।जांच रिपोर्ट के मुताबिक, कोचर ने नकली कर्जदार बनाए और एप्लीकेशन को असली दिखाने के लिए नकली डॉक्यूमेंट तैयार किए। कई लोन फॉर्म पर साइन पहचान के डॉक्यूमेंट से मेल नहीं खाते थे, फिर भी ब्रांच मैनेजर ने बिना वेरिफिकेशन के फाइलों को प्रोसेस और क्लियर कर दिया।
जांच के नतीजों के आधार पर, बैंक ने यह नतीजा निकाला कि दोनों आरोपियों ने जानबूझकर और मिलीभगत करके इंस्टीट्यूशन को धोखा दिया।गड़बड़ियों की पुष्टि करने के बाद, बैंक ने अपने फैक्ट्स और फाइंडिंग्स रिपोर्ट तैयार कीं और उन्हें संबंधित अथॉरिटी को सौंप दिया। फिर अथॉरिटी ने निर्देश दिया कि मामले की रिपोर्ट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को दी जाए। बैंक ने शुरू में CBI से संपर्क किया था, लेकिन एजेंसी के मामला लेने से मना करने के बाद, बैंक ने पंजाब पुलिस से शिकायत की और FIR दर्ज करवाई।यह केस भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(5) (क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट), 318(3)/318(4) (चीटिंग), 319 (2) (इम्परसन द्वारा चीटिंग), 336(2)/336(3)/338 (फॉर्जरी), 340(2) (धोखेबाज़ी या बेईमानी से किसी जाली डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को असली के तौर पर इस्तेमाल करना), 61(2) (क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी) और प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 के संबंधित प्रोविज़न के तहत रजिस्टर किया गया है।
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