पंजाब

गुरु ग्रंथ साहिब एक्ट को लेकर पंजाब सरकार का बड़ा कदम समन्वय समिति गठित

Gulabi Jagat
16 Sept 2026 10:35 PM IST
गुरु ग्रंथ साहिब एक्ट को लेकर पंजाब सरकार का बड़ा कदम समन्वय समिति गठित
x

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने बुधवार को श्री अकाल तख्त साहिब के निर्देशों के अनुसार, श्री गुरु ग्रंथ साहिब (संशोधन) अधिनियम, 2026 के संबंध में सात सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया। पंजाब सरकार के अनुसार, नई बनी समिति में श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह, दमदमी टकसाल के प्रमुख संत ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा, संत बाबा सेवा सिंह रामपुर खेड़ा, रिटायर्ड जस्टिस जसपाल सिंह, रिटायर्ड जस्टिस गुरबीर सिंह, रिटायर्ड IPS अधिकारी और PPSC चेयरमैन जतिंदर सिंह औलख, और लॉ ऑफिसर प्रीत इंदर पॉल सिंह शामिल हैं।

राज्य सरकार ने कहा कि यह समिति श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा गठित समिति के साथ लगातार समन्वय बनाए रखेगी। इससे पहले, 20 अप्रैल को पंजाब सरकार ने 'जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026' को अधिसूचित किया था। इसका उद्देश्य श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सुरक्षा और पवित्रता बनाए रखने के लिए एक ढांचा तैयार करना और बेअदबी की घटनाओं के लिए सज़ा का प्रावधान करना है।

यह अधिसूचना पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया द्वारा 17 अप्रैल को संशोधन विधेयक को मंज़ूरी देने के बाद जारी की गई। संशोधित कानून में बेअदबी के लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान है, जिसमें ऐसे कृत्यों में शामिल या उनका समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा और 5 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है।

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह कानून गुरु साहिब के सर्वोच्च सम्मान और गरिमा को बनाए रखने के लिए भगवंत मान सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चीमा ने कहा, "पंजाब सरकार ने आज 'श्री जागत जोत गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026' को अधिसूचित किया है। इसे हाल ही में पंजाब विधानसभा सत्र में पारित किया गया था और माननीय गवर्नर ने 17 अप्रैल को इसे मंज़ूरी दी थी। यह गुरु साहिब के सर्वोच्च सम्मान और गरिमा को बनाए रखने के लिए @BhagwantMann सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जो लोग बेअदबी या गुरु साहिब का अपमान करने की किसी भी घटना में शामिल होंगे, उन्हें सबसे कठोर परिणामों का सामना करना पड़ेगा।"

Next Story