पंजाब

Punjab: साइबर धोखाधड़ी रैकेट मामला, करोड़ों रुपये के साथ आरोपी गिरफ्तार

Sarita
24 Sept 2025 10:25 AM IST
Punjab: साइबर धोखाधड़ी रैकेट मामला, करोड़ों रुपये के साथ  आरोपी गिरफ्तार
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Punjab पंजाब: पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि फगवाड़ा में हाल ही में एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ होने के बाद, कपूरथला ज़िला पुलिस ने लुधियाना से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है और ₹2.05 करोड़ की हवाला राशि बरामद की है।उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजस्थान के बीकानेर निवासी पवन के रूप में हुई है। डीजीपी यादव ने बताया कि इस मामले में अब तक गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या 39 हो गई है और कुल बरामद राशि ₹2.15 करोड़ है।
हाल ही में, कपूरथला ज़िला पुलिस ने फगवाड़ा के पलाही रोड स्थित ताज विला पर छापा मारा और एक बड़े साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया, जो सॉफ्टवेयर समाधान उपलब्ध कराने की आड़ में मुख्य रूप से अमेरिका और कनाडा के लोगों को निशाना बना रहा था। पुलिस ने 38 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 40 लैपटॉप, 67 मोबाइल फोन और ₹10,00,000 (10 लाख रुपये) नकद बरामद किए।डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पुलिस टीमें लुधियाना स्थित एक हवाला ऑपरेटर को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि फगवाड़ा में पकड़े गए साइबर धोखाधड़ी केंद्र में लेनदेन मुख्य रूप से बिटकॉइन और हवाला चैनलों के माध्यम से किए जाते थे। डीजीपी यादव ने कहा कि पुलिस पूरे गठजोड़ का पता लगाने के लिए जाँच कर रही है।
कपूरथला जिले के एसएसपी गौरव तुरा ने ऑपरेशन की जानकारी साझा करते हुए बताया कि चल रही मानवीय और तकनीकी जाँच के दौरान, पुलिस टीमों ने रैकेट में लुधियाना के एक व्यक्ति की संलिप्तता की पहचान की। एसपी प्रभजोत सिंह विर्क की देखरेख में, डीएसपी परमिंदर सिंह, सीआईए प्रभारी जरनैल सिंह और एसएचओ साइबर क्राइम अमनदीप कौर के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने लुधियाना में हवाला ऑपरेटर के ठिकानों पर छापा मारा, जहाँ उसके सहयोगी पवन को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और ₹2.05 करोड़ की नकदी बरामद की गई। एसएसपी तुरा ने बताया कि यह रैकेट फगवाड़ा निवासी आरोपी अमरिंदर सिंह उर्फ ​​साबी तोहरी द्वारा चलाया जा रहा था, जिसने फगवाड़ा में एक इमारत किराए पर ली थी। आरोपी दिल्ली निवासी सूरज और कोलकाता निवासी शेन से जुड़ा है, जो रैकेट चलाने में भी सक्रिय हैं। इस संबंध में, एफआईआर संख्या 14, दिनांक 19.09.2025, पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम, कपूरथला में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 111, 318 (4), और 61 (2) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 66सी और 66डी के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
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