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Punjab.पंजाब: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह का बयान दर्ज किया। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने फोरेंसिक विशेषज्ञ एस इंगरसल की गवाही सुनी और 7 मार्च को उनकी जिरह तय की। अदालत ने टाइटलर को उस दिन व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी थी, क्योंकि वह यात्रा पर थे। यह मामला 1984 के दंगों के दौरान दिल्ली के गुरुद्वारा पुल बंगश में तीन लोगों की हत्या से जुड़ा है। अदालत ने पहले हिंसा में मारे गए बादल सिंह की विधवा लखविंदर कौर का बयान दर्ज किया था।
मामले के एक प्रमुख गवाह ने पहले गवाही दी थी कि टाइटलर को 1 नवंबर, 1984 को गुरुद्वारे के सामने एक सफेद कार से निकलते और भीड़ को उकसाते हुए देखा गया था। गवाह ने अदालत को बताया, "वह कार से बाहर आया, नारे लगाए और सिख समुदाय के खिलाफ भीड़ को उकसाया।" अदालत ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता के खिलाफ 13 सितंबर, 2023 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 109 (उकसाना) और 302 (हत्या) के तहत आरोप तय किए थे। टाइटलर को 2023 में 1 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर अग्रिम जमानत दी गई थी। अदालत ने उन पर सबूतों से छेड़छाड़ करने या बिना अनुमति के देश छोड़ने पर रोक लगाने की शर्तें लगाई थीं।
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