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Punjab.पंजाब: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रजनीश की अदालत ने 30 लाख रुपये की कथित रंगदारी के मामले में शहर के पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के करीबी राजीव राजा को जमानत दे दी है। उन्हें 10 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। 7 फरवरी को पुलिस ने मॉल एन्क्लेव निवासी व्यवसायी रवीश गुप्ता की शिकायत पर मामला दर्ज किया था।
शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्हें कुछ विदेशी नंबरों से रंगदारी के लिए कॉल आ रहे थे और कॉल करने वाले 30 लाख रुपये की मांग कर रहे थे या फिर उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। उन्हें शक था कि साजिश में कोई स्थानीय निवासी शामिल हो सकता है जो उन्हें अच्छी तरह से जानता हो। मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने मुख्य साजिशकर्ता के रूप में राजा का नाम लिया। हालांकि, राजा को जेल से रिहा नहीं किया जा सका क्योंकि उनके वकील जमानत आदेश नहीं ले सके।
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