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Punjab पंजाब: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डाक्टर रजनीश की अदालत ने एक नाबालिग लड़के की बेरहमी से हत्या करने के मामले तीन आरोपियों हरविंदर सिंह उर्फ लाली, गुरमीत सिंह उर्फ रोमी और तेज राम उर्फ चिंटू निवासी जमालपुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने स्नैचिंग के आरोप मे 10 वर्ष की कैद की कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।इस संबंधी पुलिस थाना डाबा ने 1 मई 2021 को मामला दर्ज किया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 28 अप्रैल, 2021 की सुबह जब कक्षा 11वीं का छात्र अमनदीप सिंह अपने दोस्त सुनील सिंह के साथ सुबह की सैर के लिए निकला था। जब दोनों ग्यासपुरा इलाके में घर लौट रहे थे, तो तीनों आरोपियों ने उन्हें रोका और अमनदीप का मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की।जब किशोर ने विरोध किया, तो हमलावरों ने उसे धारदार हथियार से बेरहमी से हमला किया और मौके से फरार हो गए।अमनदीप को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दो दिनों तक जिंदगी के लिए संघर्ष किया और बाद में उसकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद, 1 मई, 2021 को डाबा पुलिस स्टेशन में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था।"
"जांचकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है और वे नशे की हालत में थे जब उन्होंने अपनी लत को पूरा करने के लिए हताशा में हमला किया। इस मामले में एक नाटकीय मोड़ भी आया जब दोषियों में से एक हरविंदर सिंह उर्फ लाली, रोशनदान की जाली को मोड़कर पुलिस हिरासत से भाग गया। बाद में उसे उसके ससुराल से फिर से गिरफ्तार कर लिया गया।"
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