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Punjab पंजाब: डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता - 2023 की धारा 163 (कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973 की धारा 144) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मोगा ज़िले में हुक्का बार पर बैन लगाने के आदेश जारी किए हैं।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बताया कि ज़िले में बड़ी संख्या में हुक्का बार चल रहे हैं, जहाँ तंबाकू और दूसरे पदार्थ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह COTPA (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) के नियमों का भी उल्लंघन है। उन्होंने साफ़ किया कि किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या किसी अन्य जगह पर हुक्का बार नहीं चलाए जा सकते। आम लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए और युवाओं और छात्रों को इस खतरे से बचाने के लिए, हुक्का बार पर बैन लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।
उन्होंने युवाओं और स्कूल-कॉलेज जाने वाले नाबालिगों से अपील की कि वे इन हानिकारक पदार्थों के जाल में न फँसें। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और COTPA, FSSAI और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के नियमों के तहत सज़ा दी जाएगी। ये आदेश 28 फरवरी, 2026 तक लागू रहेंगे।
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