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Punjab पंजाब: जिला मजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में प्रीगैबलिन के 75 मिलीग्राम से अधिक के कैप्सूल/टैबलेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने निर्देश दिया कि दवा वितरित करते समय केमिस्ट पर्चे पर अपनी मुहर लगाएगा और दवा के वितरण की तारीख दर्ज करेगा। यह प्रतिबंध 30 अप्रैल, 2025 तक प्रभावी रहेगा।
यह आदेश स्वास्थ्य विभाग फाजिल्का से प्राप्त पत्र पर की गई कार्रवाई के संबंध में जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन कैप्सूलों का सेवन आम जनता द्वारा चिकित्सीय दवा के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने उक्त धारा के तहत कैप्सूल की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की। जारी आदेश के अनुसार थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, केमिस्ट/मेडिकल स्टोर मालिक, अस्पतालों के अंदर फार्मेसी या कोई भी अन्य व्यक्ति बिना असली पर्चे के प्रीगैबलिन 75 मिलीग्राम नहीं बेचेगा। प्रीगैबलिन (75 मिलीग्राम तक) की खरीद और बिक्री का उचित रिकॉर्ड रखने के अलावा, वे मूल रसीद पर निम्नलिखित विवरण भी दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।
आदेश के अनुसार, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, केमिस्ट/मेडिकल स्टोर मालिकों, अस्पतालों के अंदर की फार्मेसियों को प्रिस्क्रिप्शन का उचित सत्यापन करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त कैप्सूल प्रीगैबलिन कैप्सूल/टैबलेट के मूल प्रिस्क्रिप्शन के विरुद्ध किसी अन्य दवा विक्रेता द्वारा पहले आपूर्ति नहीं की गई है। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि दी गई गोलियों/कैप्सूलों की संख्या प्रिस्क्रिप्शन पर उल्लिखित अवधि से अधिक न हो। आदेश का कोई भी उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सख्ती से निपटा जाएगा।
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