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Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दहेज के सामान या इस्त्रीधन की पूरी तरह से बरामदगी न होना अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। यह बात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुमित गोयल द्वारा वैवाहिक विवाद में पति को पहले दी गई अग्रिम जमानत की पुष्टि किए जाने के बाद कही गई। उन्होंने होशियारपुर जिले के गढ़शंकर थाने में आईपीसी की धारा 406, 498-ए और 34 के तहत आपराधिक विश्वासघात, विवाहित महिला के साथ क्रूरता करने और अन्य अपराध के लिए 6 मई को दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अधिवक्ता सौरव भाटिया और अपूर्व वालिया ने उनकी ओर से दलील दी कि कथित तौर पर दहेज के सामान/इस्त्रीधन उनके कब्जे में नहीं थे।
न्यायमूर्ति गोयल ने कहा, "दहेज के सामान/इस्त्रीधन की पूरी तरह से बरामदगी न होना, याचिकाकर्ता द्वारा अग्रिम जमानत के लिए वर्तमान याचिका को खारिज करने का कारण नहीं हो सकता, खासकर तब जब राज्य को शेष दहेज के सामान/इस्त्रीधन की बरामदगी को प्रभावित करने के अलावा किसी अन्य मामले में हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।" अपने विस्तृत आदेश में न्यायमूर्ति गोयल ने कहा कि मामले में शामिल विशिष्ट दहेज के सामान या इस्त्रीधन और क्या सभी दहेज के सामान बरामद किए गए हैं, इस पर अनिवार्य रूप से मुकदमे के दौरान विचार किया जाएगा। न्यायमूर्ति गोयल ने कहा, "वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स से कोई भी ऐसी परिस्थितियाँ स्पष्ट नहीं होती हैं, जिससे याचिकाकर्ता को कथित रूप से दहेज के सामान की पूरी तरह से बरामदगी न होने के लिए कोई राशि जमा करने का निर्देश दिया जा सके। याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा कोई कदाचार नहीं बताया गया है, जो इस न्यायालय को याचिकाकर्ता को अंतरिम अग्रिम जमानत की पुष्टि करने से रोक सके।" साथ ही पीठ ने स्पष्ट किया कि आदेश को "कंबल" के रूप में नहीं माना जाएगा और इसकी व्याख्या याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से अनिश्चितकालीन संरक्षण प्रदान करने के रूप में की जाएगी। यह एफआईआर तक ही सीमित रहेगा तथा किसी अन्य अपराध के घटित होने की स्थिति में लागू नहीं होगा।
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Harrison
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