x
चंडीगढ़ (एएनआई): पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को नूंह हिंसा मामले में सुनवाई स्थगित कर दी। अधिकारियों ने कहा कि मामला स्थगित कर दिया गया और अगली सुनवाई मुख्य न्यायाधीश के समक्ष होगी, क्योंकि केवल मुख्य न्यायाधीश ही स्वत: संज्ञान और जनहित याचिका मामलों की सुनवाई करते हैं।
हाईकोर्ट में पेश हुए हरियाणा सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) दीपक सभरवाल ने कहा कि इस सुनवाई के दौरान कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया और अब मामले की अगली सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जवाब दाखिल किया जाएगा.
हरियाणा सरकार ने सोमवार को कहा कि नूंह जिले में हिंसा और दंगे के सिलसिले में अब तक 156 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 56 एफआईआर दर्ज की गई हैं।
31 जुलाई को नूंह में दो गुटों के बीच हिंसा भड़क गई थी. इस संघर्ष में दो होम गार्ड समेत छह लोगों की मौत हो गई। (एएनआई)
Next Story