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हरियाणा ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष उल्लेख किया कि पंजाब वाहनों को जब्त नहीं कर रहा है.
पंजाब : हरियाणा ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष उल्लेख किया कि पंजाब वाहनों को जब्त नहीं कर रहा है और किसानों और अन्य लोगों को बड़ी संख्या में एक स्थान पर इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दे रहा है, जिससे तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो सकती है। हालाँकि, न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने ट्रैक्टर/ट्रॉलियों और अन्य संशोधित वाहनों के साथ आगे बढ़ने से रोकने की राज्य की याचिका पर आज सुनवाई नहीं की।
बेंच को बताया गया कि किसान दिल्ली जाने की योजना बना रहे हैं। पंजाब राज्य को हरियाणा की सीमाओं पर इतनी बड़ी संख्या में किसानों/लोगों को अनुमति न देने के निर्देश भी मांगे गए। पीठ के समक्ष लंबित मुख्य मामले की सुनवाई 29 फरवरी को तय की गई है।
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