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Punjab पंजाब: पंजाब सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी द्वारा दिए गए आदेशों की पालना करते हुए जिला प्रशासन की टीमें लगातार अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। इसी सिलसिले में कार्यकारी अधिकारी नगर कौंसिल दीनानगर अरुण कुमार, एसडीओ गुरेंद्र सिंह और जूनियर इंजीनियर मनप्रीत सिंह की टीम ने भूतनाथ मंदिर के पास और अवांखा रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के पास बनी दो अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट (पीएपीआरए) 1995 का उल्लंघन करने के चलते की गई।
जानकारी देते हुए अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी ने बताया कि भविष्य में योजनाबद्ध विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के निर्देशानुसार अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को पहले नोटिस जारी किया जाता है, उसके बाद कार्रवाई की जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पीएपीआरए एक्ट-1995 के संशोधन 2024 के तहत अवैध कॉलोनियां काटने वाले व्यक्तियों को 5 से 10 साल की कैद और 25 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
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