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Punjab पंजाब: ज़िला मजिस्ट्रेट टी. बैनीथ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत, बरनाला ज़िले के सामान्य बाज़ारों में किसी भी प्रकार के पटाखों, आतिशबाजी आदि के निर्माण, भंडारण, खरीद और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
ज़िला मजिस्ट्रेट ने कहा कि दिवाली, गुरु पर्व, क्रिसमस और नव वर्ष जैसे त्योहारों के दौरान पटाखों के इस्तेमाल से अत्यधिक शोर होता है और आग लगने का ख़तरा बढ़ जाता है। जनहित को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी है। दिवाली के मद्देनज़र, अवैध विस्फोटक पदार्थों के निर्माण, भंडारण और बिक्री को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
जारी आदेशों के अनुसार, ज़िला प्रशासन ने बरनाला 25 एकड़ मैदान, धनौला पक्का बाग स्टेडियम, हंडियाया गुरु तेग बहादुर स्टेडियम, तपा घुन्नस रोड स्थित स्टेडियम (कस्सी वाला मैदान), शहना बिबड़ियाँ माईयाँ मंदिर मैदान, भदौड़ पब्लिक स्पोर्ट्स स्टेडियम और महलकलाँ गोल्डन कॉलोनी जैसे निर्दिष्ट क्षेत्रों को "धूम्रपान निषेध क्षेत्र" घोषित किया है।
इन निर्दिष्ट क्षेत्रों के अलावा, ज़िले में कहीं भी पटाखों और आतिशबाजी की खरीद-बिक्री की अनुमति नहीं होगी। आवासीय और व्यावसायिक स्थानों पर भी पटाखों की खरीद-बिक्री की अनुमति नहीं होगी। आदेशों के अनुसार, ज़िला प्रशासन ने विभिन्न त्योहारों के लिए समय निर्धारित किया है: दिवाली पर, पटाखे फोड़ने की अनुमति रात 8 बजे से रात 10 बजे तक, गुरु पर्व पर सुबह 4 बजे से सुबह 5 बजे तक और रात 9 बजे से रात 10 बजे तक, और क्रिसमस और नए साल पर रात 11:55 बजे से रात 12:30 बजे तक होगी। निर्धारित समय के अलावा अन्य समय पर पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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