पंजाब

चुनाव के खिलाफ याचिका पर Sanjeev Arora को नोटिस जारी

Payal
23 Sept 2025 7:21 AM IST
चुनाव के खिलाफ याचिका पर Sanjeev Arora को नोटिस जारी
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Punjab.पंजाब: लुधियाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक संजीव अरोड़ा के निर्वाचन को चुनौती देने वाली एक याचिका पर उच्च न्यायालय ने उन्हें नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति मीनाक्षी आई. मेहता ने आगे की सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तारीख भी तय की है। याचिकाकर्ता जसविंदर सिंह मल्ही, जो एक मतदाता हैं, लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि अरोड़ा ने भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी नियमों और दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक पूरी जानकारी देने में चूक की और आम जनता में से कई लोगों ने आपत्तियाँ उठाईं, लेकिन उन्हें "अज्ञात ताकतों के दबाव" में "मौखिक रूप से" खारिज कर दिया गया...
उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि मतदान केंद्रों के बाहर मतदाता पर्ची बाँटने के लिए बूथ स्थापित करने, प्रतिदिन 25-30 जनसभाएँ आयोजित करने, और सोशल मीडिया प्रचार व पेड न्यूज़ पर हुए खर्च का खुलासा नहीं किया गया। याचिका में आगे आरोप लगाया गया है कि यदि प्रचार संबंधी ऐसे खर्चों को शामिल किया जाए, तो कुल खर्च चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक होगा। यह दावा किया गया है कि अरोड़ा के अभियान में पेशेवर धार्मिक प्रचारकों की सेवाएँ शामिल थीं। याचिकाकर्ता ने कहा कि पंजाब में सत्तारूढ़ पार्टी से संबंधित प्रतिवादी ने राज्य मशीनरी की मदद से चुनाव जीतने के लिए अनुचित तरीकों का इस्तेमाल किया।
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