पंजाब
Amritsar में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध, कानून लागू करने का ऐलान
Gulabi Jagat
29 Dec 2025 8:00 PM IST

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Amritsar, अमृतसर : अमृतसर को पवित्र स्थान का दर्जा दिए जाने के बाद पंजाब सरकार द्वारा शहर में मांसाहारी भोजन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के बीच, पंजाब सरकार के पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के विभाग के सलाहकार दीपक बाली ने रविवार को इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि यह शहर की आध्यात्मिक विरासत और गुरु रामदास साहिब की शिक्षाओं के प्रति सम्मान के रूप में लिया गया है।
रविवार को एएनआई से बात करते हुए बाली ने कहा, "यह गुरु साहब की भूमि है। गुरु रामदास साहब ने इस शहर की स्थापना की थी, इसलिए यह आदरपूर्वक कहा जाना चाहिए कि हमें इस बात की सराहना करनी चाहिए कि पंथ की सरकारें जो नहीं कर सकीं, वह हमने किया है, और ये लोग हमारे साथ हैं।" शहर के आध्यात्मिक महत्व पर जोर देते हुए बाली ने कहा कि गुरु से बढ़कर कुछ भी नहीं है। "हमारे गुरु साहब से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हम लोगों से निवेदन करते हैं कि वे दूसरों से प्रभावित न हों। हम सभी से निवेदन करते हैं कि वे इसे स्वीकार करें," उन्होंने आगे कहा।
मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध के कारण आजीविका प्रभावित होने की चिंताओं का जवाब देते हुए बाली ने कहा, "पूरी दुनिया को मुर्गी बेचकर ही गुजारा करने की जरूरत नहीं है। अगर वे काम करते हैं, तो उन्हें कहीं और काम मिल जाएगा। वे बाहर जाकर काम कर सकते हैं।"
उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि यह निर्णय अब औपचारिक रूप से पारित हो चुका है और इसे लागू किया जाएगा। बाली ने कहा, "यह अब कानून बन गया है और इसे लागू किया जाएगा।" उनकी यह टिप्पणी पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में अमृतसर के चारदीवारी वाले शहर , रूपनगर जिले के श्री आनंदपुर साहिब और बठिंडा जिले के तलवंडी साबो (श्री दमदमा साहिब) को राज्य के पवित्र शहर घोषित करने और उनकी धार्मिक पवित्रता को बनाए रखने के लिए व्यापक प्रतिबंध लगाने के बाद आई है।
पंजाब के गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि इस निर्णय को पंजाब के राज्यपाल की स्वीकृति मिल गई है । इस कदम के तहत, विभिन्न विभागों को तीनों शहरों की अधिसूचित सीमाओं के भीतर प्रतिबंधों को लागू करने का निर्देश दिया गया है।
अधिसूचना के अनुसार, आबकारी विभाग को अमृतसर नगर की चारदीवारी और श्री आनंदपुर साहिब तथा तलवंडी साबो की नगरपालिका सीमाओं के भीतर शराब और संबंधित उत्पादों की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को इन क्षेत्रों में सिगरेट, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री और उपयोग पर निषेधाज्ञा जारी करने का निर्देश दिया गया है।
इसके अलावा, पशुपालन विभाग से पवित्र शहरों की अधिसूचित सीमाओं के भीतर मांस की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया है। स्थानीय सरकार विभाग को अमृतसर , रूपनगर और बठिंडा के उपायुक्तों के साथ मिलकर आदेशों के सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है।
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