पंजाब | कच्चे कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि पंजाब की मान सरकार विभागों में एडहॉक, ठेका आधारित, डेली वेज, वर्क चार्ज और अस्थायी तौर पर काम कर रहे 21000 कर्मचारियों में से 10 साल की अवधि पूरी कर चुके मुलाजिमों को स्थायी करने का आदेश जारी कर दिया है।
आपको बता दें कि 23 फरवरी की कैबिनेट की बैठक में अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का फैसला लिया गया था। अब पंजाब सरकार ने मंगलवार (16 मई) को कर्मचारियों को पक्का करने के लिए विधिवत आदेश जारी कर दिया है।
मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि सरकार द्वारा विभागीय आवश्यकता के अनुसार ग्रुप-सी और ग्रुप-डी में कांट्रैक्ट/अस्थायी आधार पर विभिन्न नियुक्तियां की गई थीं। इनमें से कई कर्मचारी 10 साल से भी ज्यादा समय से कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष राज्य सरकार की सेवा में लगा दिए।
कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए सरकार ने कुछ शर्तें तय की हैं। सेवाकाल के दौरान उसका आचरण संतोषजनक होना चाहिए। सेवा अवधि की गणना करते समय प्रत्येक वर्ष में 240 दिन तक कार्य अवश्य किया होना चाहिए।
इसके बावजूद कच्ची नौकरी होने के कारण उनमें भविष्य के प्रति अनिश्चितता की भावना बनी हुई है, क्योंकि 10 साल की नौकरी के दौरान ओवरएज हो जाने के कारण नई नौकरी के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं रह जाते। इन परिस्थितियों में ऐसे कर्मचारियों को हटाना या बदलना अन्याय से कम नहीं होगा। नई पॉलिसी के तहत ग्रुप-सी और ग्रुप-डी की सेवाओं में 10 साल से कार्यरत मुलाजिमों को 58 साल की उम्र तक नौकरी करने का अवसर दिया जाएगा।