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Ludhiana लुधियाना: डीसी हिमांशु जैन ने जिले में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कंबाइन से गेहूं की कटाई पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। डीसी द्वारा जारी इन आदेशों में कटाई करने वाली कंबाइनों के मालिकों को आदेश दिए गए हैं कि हार्वेस्टर कंबाइन का उपयोग करने से पहले उसका कृषि विभाग से निरीक्षण करवाना अनिवार्य होगा। बिना हार्वेस्टर सुपर एसएमएस लगाए कोई भी कंबाइन नहीं चलाई जाएगी। डीसी ने कहा कि आमतौर पर कंबाइन अनाज की कटाई के लिए 24 घंटे काम करती है, इसलिए रात में कंबाइन चलाने से दुर्घटना होने का खतरा रहता है।
इसके अलावा पूरी तरह से पके हुए गेहूं की कटाई भी रात में की जाती है, जिसे सूखने में अधिक समय लगता है और मंडियों में इसे बेचने और खरीदने में काफी दिक्कत होती है, जिसके चलते ऐसा फैसला लिया गया है। वहीं बहुत पुरानी मशीनों से फसल की कटाई करने से गुणवत्ता पर असर पड़ता है और खरीद एजेंसी इसे खरीदने में आनाकानी करती है, जिससे किसान को नुकसान होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उक्त आदेश 31 मई 2025 तक लागू रहेंगे।
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